1951 में
1971 में
1976 में
1984 में
बेरूबरी वाद मामला 1960 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है बल्कि केशवनानन्द भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहाँ की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है इसलिए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है।
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