राज्य के नीति - निदेशक तत्व नीति एवं मौलिक कर्तव्य
राज्य के नीति - निदेशक तत्व नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख
संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
ध्यान दीजिए - इन्हें लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता अर्थात इन्हें वैधानिक शक्तिप्राप्त नहीं है।
- अनुच्छेद 38 के तहत व्यवस्था है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।
- अनुच्छेद 39क के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है।
- अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है।
- अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 42 के तहत काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है।
- अनुच्छेद 43 के तहत कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है।
- अनुच्छेद 43क के तहत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना वर्णित है।
- अनुच्छेद 44 के तहत नागरिकों के लिए नागरिको के लिए एक समान आचार संहिता का प्रावधान किया गया है।
- अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है।
- अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन है।
- अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य के कर्तव्य का उल्लेख है।
- अनुच्छेद 48 के तहत कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान किया गया है।
- अनुच्छेद 48 (क) के तहत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन वन्यजीवों की रक्षा का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रावधान किए गए हैं।
मौलिक कर्तव्य -
- मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भाग - 4(क) के अनुच्छेद 51(क) में किया गया है।
- 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। इनको 'स्वर्ण सिंह समिति' की सिफारिशों के आधार पर संविधान में शामिल किया गया।
- ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं।
मौलिक कर्तव्य की संख्या - 10
1. प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा की वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं , राष्ट्र-ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे |
2. स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोय रखे और उनका पालन करे |
3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण रखे |
4. देश की रक्षा करें |
5. भारत के सभी लोगों में समस्सता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे |
6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे |
7. प्राकृतिक पर्यावरण की रखा और उसका संवर्धन करे |
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे |
9. सार्वजनिक सम्पति को सुरक्षित रखे |
10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें |
माता- पिता या संरक्षकद्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना (86 वां संशोधन )|
राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य -
- कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है - राज्य के नीति निदेशक तत्व में
- भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें प्राप्त हुई - आयरलैंड संविधान से
- नीति निदेशक सिद्धांत - वाद योग्य नहीं है
- समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया - राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है
- भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई - राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत
- राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है - अनुच्छेद 40
- भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा शक्ति की अभिवृद्धि का उल्लेख है - राज्य की नीति निदेशक तत्व में
- भारत की विदेश नीति से संबंधित है - अनुच्छेद 51
- भारतीय संविधान के 42 वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है - अनुच्छेद 51a में
- भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया - स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्पट पर
- संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया - 1976 में
- भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान से जोड़े गए - 42 वें संविधान संशोधन द्वारा
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