18 वर्ष तक की
16 वर्ष तक की
21 वर्ष से कम
21 वर्ष से अधिक
10 जनवरी, 2006
10 जनवरी, 2007
10 फरवरी, 2007
10 फरवरी, 2008
ऐसे किशोर जिनके विरुद्ध विचारण चल रहा है
ऐसे किशोर जो किसी अपराध के लिए सिद्धदोष कर दिए गए हैं
ऐसे किशोर जो पुलिस द्वारा विधि विरोधी किशोर के रुप में गिरफ्तार किए जाते हैं
ऐसे किशोर जिनके देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकताएं हैं
समिति में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे
समिति के सदस्यों में एक महिला भी होगी
Cr.P.C. के तहत समिति के सदस्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे
उपर्युक्त सभी
विधि के अंतर्गत दंड पाए किशोरों को रखा है
विधि विरोधी किशोरों को जिनके विरुद्ध जांच लंबित है
किसी भी अपराध के लिए सिद्धदोष किशोर को रखा जाता है
ऐसे किशोरों को जिनको देख - रेख की आवश्यकता है
वयस्कों की भांति चलेगी
अभी भी किशोरों के भांति ही चलेगी
कार्यवाही पहले किशोर अधिनियम के अतंर्गत बाद में Cr.P.C. के अधिनियम से
Cr.P.C. के धारा 8 के अंतर्गत
1 मार्च, 2015
1 अप्रैल, 2015
15 जनवरी, 2016
30 दिसंबर, 2015
किशोरों के विकास की आवश्यकता की पूर्ति के लिए
संरक्षण एवं उपचार के लिए तथा सर्वोत्तम हित हेतु
न्याय निर्णयन में शिशु मैत्री दृष्टिकोण अपनाने के लिए
उपर्युक्त सभी के लिए